गरीब परिवार अब तीन माह का राशन एक साथ ले सकें गे

आलीराजपुर । शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण की व्यवस्था में सरकार ने बड़ा बदलाव कि या है। अब पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता राशन दुकान से तीन माह का खाद्यान्न एक साथ ले सकें गे। 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।


जिला आपूर्ति अधिकारी एसएन मिश्र ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार पात्रतापर्ची धारी परिवारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए मार्च 2020 से हितग्राहियों को 3 माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। जिले में एक लाख 24 हजार 64 पात्र परिवार हैं। इससे हितग्राही को हर माह राशन दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। वह तीन माह का राशन एक साथ ले सके गा। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध कि या है कि मार्च माह से राशन दुकान पर तीन माह के अनाज भंडारण के लिए पर्याप्त तैयारी के साथ जाएं। बारदान और तय राशि अपने साथ ले जाएं। इससे उन्हें हर माह राशन दुकान पर जाने से मुक्ति मिल जाएगी।


 

गेहूं और चने के उपार्जन के लिए अब 2 मार्च तक पंजीयन


खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय ने रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं और चने के उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख 2 मार्च तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह तिथि 28 फरवरी थी। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया, वे अपने संबंधित पंजीयन केंद्र पर जाकर 02 मार्च तक पंजीयन करा लें। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज समग्र परिवार आईडी नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी नंबर, मोबाइल नंबर, खसरा नकल हैं। कलेक्टर सुरभि गुुप्ता ने जिले के अधिक से अधिक कि सानों से पंजीयन कराने का अनुरोध कि या है ताकि उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके ।