आलीराजपुर। न्यायालय आलीराजपुर ने मारपीट के मामले में आरोपितों को एक-एक साल का कारावास सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 24 मई 2016 की है। बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गेंदा में शादी का कार्यक्रम था। इसमें फरियादी और उसकी बेटी नहीं गए थे। इस पर आरोपित मदन पिता चमारिया, उजाड़िया पिता मदन, जतन पिता चमारिया, पुरम पिता मदन फरियादी के घर आए और विवाद करने लगे। पीड़ित के साथ लाठी से मारपीट की गई और उसके घर को भी नुकसान पहुंचाया। आरोपितों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कि या गया। कोर्ट ने सभी को दोषी पाकर एक-एक साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रकरण की पैरवी एसडीओपी राके श वास्के ल ने की।
मारपीट करने वाले आरोपितों को एक-एक साल की कैद
• ARUN DWIVEDI